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बेटी से दुष्कर्म करने वाले दोषी पिता को 10 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 8 Jun 2024 • 1 Min Read

HNN/सोलन

नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने बलात्कार के दोषी यूपी के हमीरपुर निवासी पिता को 10 साल की कैद व 11000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जिला उपन्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि पीड़िता वर्ष 2017 में हिमाचल आई थी, जिसके एक महीने बाद पीड़िता के पिता ने उसके साथ बलात्कार किया तथा एक साल तक डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार करता रहा। जिसके बारे में पीड़िता ने अपनी माता को बताया तथा माता के पूछने पर दोषी पिता उसके साथ मारपीट करने लगा।

जिससे तंग आकर पीड़िता ने अपनी माता के साथ खरूणी में कमरा लिया, यहां पर भी दोषी पिता पीड़िता के साथ बलात्कार करता रहा तथा खाना न देकर पीड़िता को परेशान करता था। दोषी पिता ने इसके उपरांत दूसरी शादी की परंतु उसके बाद भी वह पीड़िता को डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार करता रहा।

पीड़िता कुछ समय बाद कंपनी में काम पर जाने लगी, जहां पर उसने अपनी एक सहेली को सारी बात बताई। सहेली के कहने पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। इसके पश्चात पीड़िता की शिकायत पर बद्दी थाना में मामला दर्ज हुआ, मामले में अदालत ने गवाहों के ब्यान दर्ज किए और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पिता को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।