बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पिता को 7 साल का कठोर कारावास
आर्थिक दंड जुर्माना भी लगाया, पीड़िता को 3 लाख मुआवजा देने के आदेश
HNN/ बिलासपुर
जिला बिलासपुर में बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पिता को दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये आर्थिक दंड जुर्माना भी लगाया गया है।
यह सज़ा बिलासपुर जिला और सत्र न्यायाधीश कंवर चिराग भानू सिंह की अदालत ने सुनाई है। उन्होंने दोषी को पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिए है। उन्होंने कहा कि यदि किसी सूरत में दोषी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह है पूरा मामला…….
13 वर्षीय पीड़िता ने 15 अगस्त, 2020 थाना में शिकायत दी थी कि इसका पिता सलीम हुसैन जो बिलासपुर में काम करता था। वह सुबह 10 बजे इसकी मां से लड़ाई करके घर से निकल गया।
इसका भाई भी काम पर चला गया। 11 बजे जब वह क्वार्टर में अकेली थी तो पिता वहां पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता और दोषी का मेडिकल कराया गया।
जांच के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने 26 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी को यह सज़ा सुनाई है।