बैन हटा, हिमाचल में अब मंत्री कर सकेंगे क्लास थ्री-फोर कर्मचारियों के तबादले
HNN/ शिमला
हिमाचल प्रदेश में अब संबंधित विभाग के मंत्री क्लास थ्री-फोर कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। बता दें प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई गई रोक हटा दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के अनुसार 21 अगस्त से 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच प्रतिबंध हट जाएगा। इस दौरान संबंधित कैबिनेट मंत्री ट्रांसफर आर्डर कर सकेंगे। इसके बाद फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, ट्रांसफर बैन की अवधि में सिर्फ मुख्यमंत्री को ही तबादला आदेश जारी करने का अधिकार है। सोमवार को जारी आदेशों के अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडल युक्त और जिला उपायुक्तों को ये निर्देश भेजे गए हैं।
इसके अनुसार संबंधित मंत्री 3 साल का स्टे पूरा करने वाले कर्मचारियों के आवेदनों पर ही विचार करेंगे, लेकिन यदि प्रशासनिक जरूरत है तो 2 साल एक स्टेशन पर पूरा करने वाले कर्मचारी भी तबादले के लिए कंसीडर किए जा सकेंगे।
