भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने अपने एक प्रोटोकॉल में बदलाव किया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की सिंबल लोडिंग यूनिट की हैंडलिंग और लोडिंग के साथ भंडारण के लिए प्रोटोकॉल को संशोधित कर दिया है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए गए है।
चुनाव आयोग के प्रेस नोट में बताया गया कि साल 2023 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 434 में सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल, 2024 के फैसले का पालन करते हुए ईसीआई ने सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) के संचालन और भंडारण के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है।
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बता दें कि कि सभी सीईओ को एसएलयू के संचालन और भंडारण के लिए नए प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रावधान बनाने का निर्देश दिया गया है।
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