मंडी मस्जिद मामला : हाईकोर्ट ने नगर निगम के फैसले पर लगाई रोक

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HNN/मंडी

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जेल रोड स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मस्जिद में किए गए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए गए थे।

नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुनाया था, जिसकी कॉपी मुस्लिम समुदाय के लोगों को 17 सितंबर को मिली थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद में निर्माण को लेकर कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जा सकती।

मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के लोगों ने सोमवार को एमसी कार्यालय में कोर्ट के आदेशों की प्रति जमा की। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ी राहत मिली है।