HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में मस्जिद में बिना नक्शा अवैध निर्माण करने के मामले में आयुक्त कोर्ट के फैसले को मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के सदस्यों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने 12 सितंबर को मस्जिद में किए अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर गिराने का फैसला सुनाया था। मस्जिद में बिना नक्शा पास कर बनाई अवैध दो मंजिलों को गिराने के आदेश थे।
मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के सदस्यों का कहना है कि मस्जिद में जमीन उनकी है, लेकिन बिना नक्शा पास करवाए निर्माण पर नगर निगम ने आपत्ति जताई है। आयुक्त कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर किए अवैध कब्जे को खुद ही गिरा दिया था।
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जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड ने मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया है।इस मामले में 28 सितंबर को देव भूमि संघर्ष समिति, महामंडलेश्वर और नागा साधुओं के नेतृत्व में शहर में नगर परिक्रमा की जाएगी। इसे लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने बैठक कर रूपरेखा तैयार कर ली है। पुलिस ने भी घटना की निगरानी के लिए गश्त बढ़ा दी है।
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