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मंडी में अवैध निर्माण पर नगर निगम सख्त, नोटिस मिलने पर ढांचा गिराना होगा

NEHA 19 Oct 2024 Edited 19 Oct 1 min read

HNN/मंडी

मंडी नगर निगम आयुक्त एचएस राणा ने शहरवासियों को घर का निर्माण करते समय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) नियमों का पालन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कई जगह अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है। लोग निगम से निर्माण की अनुमति नहीं ले रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में घर का नक्शा पास करवाना जरूरी है।

आयुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण पर नोटिस मिलने के बाद ढांचा गिराना ही पड़ेगा। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने पर पांच से 10 साल तक देरी हो सकती है, लेकिन नियमों के उल्लंघन करके बचा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि नक्शा पास करवाने की व्यवस्था की गई है ताकि शहर में व्यवस्थित तरीके से निर्माण हो सके।

आयुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण के कारण शहर में कई समस्याएं आ रही हैं। घर के साथ घर बने होने के कारण सांस लेने के लिए उचित हवा नहीं पहुंच पाती है। पानी के कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन देने में भी परेशानी आती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है।