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मंदिर से चोरी के मामले में दोषी को 9 माह का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 6 Oct 2023 • 1 Min Read

HNN/बिलासपुर

जिला बिलासपुर में नेहा शर्मा की अदालत ने मंदिर से चोरी करने के आरोपी को दोषी करार किया और 9 माह के कारावास सहित 2 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान रामपाल निवासी गांव भटेड़ (चलामा) जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।

बता दें कि मामला 22 मई 2011 का है जब हरि देवी गांव के श्री हरि देवी माता के मंदिर परिसर में मेले का आयोजन हुआ था। मेला समाप्त होने के बाद मंदिर के चारों पुजारी अपने घरों को चले गए। अगले दिन सुबह 5 बजे जब एक महिला मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर के दरवाजों पर ताले ही नहीं थे।

माता के मंदिर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। इसके अलावा माता की सोने की नथ, सोने का टीका, चांदी के दो मुकुट और 25 छत्र गायब थे। इसके अलावा शिव मंदिर का दान पात्र भी मंदिर से गायब था। जिसके बाद पुलिस को इसकी सुचना दी गई।

पुलिस ने इस मामले की छानबीन कर आरोपी रामपाल को आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत गिरफ्तार किया और उससे चुराया हुआ सामान भी बरामद किया गया। जिसके बाद आरोपी को अदलात में पेश किया गया।

जहां सहायक लोक अभियोजक अजय भारद्वाज ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं नेहा शर्मा की अदालत ने आरोपी रामपाल को दोषी करार दिया है। उन्होंने बताया कि अदलात ने दोषी को धारा 457 के तहत 9 माह के कारावास और 1000 रुपए जुर्माना, धारा 380 के तहत 9 माह के कारावास और 1000 रुपए जमाने की सजा सुनाई है।