HNN/चंबा
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने बताया कि 1 जनवरी 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर जिला के सभी मतदान केन्द्रों पर नये वोट बनाने व शुद्धि के लिए 9 दिसंबर तक तक दावे व आक्षेप प्रतिनियुक्त अभिहित अधिकारियों- बूथ लेबल अधिकारियों द्वारा स्वीकार किये जा रहे है।
इस प्रकिया में सम्बन्धित बूथ लेवल एजेंट व स्थानीय पंचायत सदस्यों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इसके साथ-साथ दिव्यांग मतदाताओं के पंजीकरण तथा उन्हें चिन्हित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
उन्होंने बताया कि आगामी लोक सभा निर्वाचन-2024 के तहत दिव्यांग मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी मूलभूत सुविधाए उचित मानकों के अनुरूप प्रदान की जाएगी। ताकि समस्त पात्र दिव्यांगजन मतदान प्रक्रिया में अपनी-अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
उन्होंने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे मतदाता सूचियों में 18-19 वर्ष के पात्र मतदाताओं को शामिल करें। इसके लिए उनके द्वारा घर-घर जाकर पात्र अपंजीकृत मतदाताओं के पंजीकरण, मृत तथा स्थान त्याग कर चुके, चिन्हित मतदाताओं के विलोपन तथा मतदाता सूचियों में विद्यमान प्रविष्टियों में शुद्धि हेतु बनाई गई सूचियों की सहायता लें।
इसके साथ-साथ आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत निम्न प्रतिशतता वाले बूथों को पहचान कर उन पर व्यापक स्वीप अभियान चलाएं व मतदाताओं को पंजीकरण व मतदान के लिए भी प्रेरित करें।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group





