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महिला की हत्या करने के मामले में दोषी बाप-बेटे को उम्रकैद की सजा

PARUL | 29 मई 2024 at 10:40 am

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HNN/धर्मशाला

धर्मशाला स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने एक महिला की हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद सहित 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों दोषी रिश्ते में पिता व पुत्र हैं। दोषियों की पहचान कांगड़ा जिला के त्रिलोकपुर निवासी माता दास और उसके बेटे अपूर्व के रूप में हुई है।

बता दें 28-29 अप्रैल, 2018 की रात को आरोपी माता दास ने अपने बेटे अपूर्व व माता शकुंतला देवी के साथ मिलकर ज्वाली के गांव कलरी निवासी ऊषा देवी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत के नीचे दफना दिया था। जिसके बाद मृतका ऊषा देवी के बेटे कृपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस थाना ज्वाली में माता दास, उसकी माता शकुंतला देवी व बेटे अपूर्व के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।

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घटना के दूसरे दिन पुलिस ने शव को ज्वाली के निकटवर्ती गांव ताहलियां में आरोपी की ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत के ढेर के नीचे से बरामद किया था। जिसके बात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत में सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने की।

उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई में 34 गवाहों की गवाही व अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी माता दास व उसके बेटे अपूर्व को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई गई। जबकि आरोपी शकुंतला देवी की पहले ही मौत हो चुकी है।

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