Loading...

महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को 3 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 22 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/मंडी

जिला मंडी में सरकाघाट सहायक मुख्य न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक मोनिका सोम्वाल की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को तीन साल के कारावास सहित 15500 जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान संदीप कुमार गांव दिग्घो के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, 23 अक्टूबर 2016 को रमा देवी गांव भग्लाना अपने खेतों में घास लेने गई थी। इस दौरान जब वह घास लेकर वापस आ रही थी तो रास्ते में संदीप कुमार उसके साथ छेड़खानी करने लगा और उसे गालियां देने लगा। इसके बाद पीड़िता रमा देवी ने पुलिस थाना सरकाघाट में संदीप कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायाधवादी मनोज कुमार ने की। उन्होंने बताया कि आरोपी का दोष साबित होने पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।