महिला से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/मंडी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने विवाहिता से दुष्कर्म, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 7 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष से लेकर एक महीने तक अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
लोक अभियोजक मंडी नवीना राही ने बताया कि 25 नवम्बर, 2016 को पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी कि 24 नवम्बर, 2016 को पीड़िता का पति रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने गया था। जब पीड़िता रात को घर में तकरीबन 10 बजे कपड़े सिलाई कर रही थी तभी उसके पड़ोस का एक व्यक्ति कमरे में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने पीड़िता को यह भी धमकी दी थी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उसे और उसके बच्चों को जान से खत्म कर देगा। इतने में ही उसका पति घर पहुंच गया जिससे आरोपी ने मारपीट की और भाग गया। उक्त घटना के आधार पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना गोहर में मामला दर्ज हुआ था।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज और उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की। अदालत में इस मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके बाद अदालत ने दोष साबित होने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।