HNN / ऊना
मारपीट मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे चार साल की कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीजेएम अंब कोर्ट नंबर-1 जज निरंजन सिंह की अदालत ने यह सजा सुनाई। संजीव कुमार निवासी अंबोटा ने गगरेट थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह एक कंपनी में नौकरी करता है।
20 अप्रैल 2014 को वह घर के आंगन में लगे सरकारी नल पर पाइप लगाकर पशुओं के लिए पानी भर रहा था। उसके घर के साथ ही उसके चचेरे भाई अनिल कुमार का घर है। इस दौरान अनिल ने नल में लगाई पाइप हटा दी। जब उसने उससे पाइप हटाने का कारण पूछा तो अनिल ने झगड़ा किया और उसकी बाजू पर ईंट मार दी।
इसके बाद संजीव ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई और जांच पड़ताल के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल कुमार को दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 325 के तहत चार साल की कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

