HNN/ मंडी
जिला में मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
जुर्माना अदा ना करने पर अदालत ने दोषी को 2 से 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। 07 जुलाई 2018 को एक रिश्तेदार ने घर में घुसकर 7 साल की मासूम को अगवा कर लिया। इस दौरान आरोपी बच्ची को लेकर चला गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता काफी देर तक घर नहीं आई तो बच्ची के परिजन उसे ढूंढने लगे।
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इस दौरान स्कूल के पास ही बच्ची अचेत हालत में मिली। जिसके बाद परिजनों ने 09 जुलाई 2018 को आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना औट में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश करते हुए 27 गवाह पेश किए। मंडी जिला कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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