HNN/सोलन
जिला सोलन में विशेष न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एक साल के कठोर कारावास सहित 2,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे डेढ़ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी की पहचान हेम चंद निवासी ग्राम कोठी सोलन के रूप में हुई है।
मामला 27 मार्च 2016 का है जब पीड़िता सुबह करीब 10:30 बजे अपने खेत में काम कर रही थी। इस दौरान दोषी हेमचंद वहां पर आया और उसके साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने लगा। इतना ही नहीं दोषी ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाना अर्की में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि पीड़िता अनुसूचित जाती से संबंध रखती है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी पर एससी और एसटी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
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अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजय पंडित ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए। जिसके बाद सभी गवाहों को देखते हुए अदालत ने दोषी को एक साल के कठोर कारावास सहित 2,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई।
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