मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। सूरत की सेशंस कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। राहुल गांधी को इस केस में कोई राहत नहीं दी गई है।
बता दें कि राहुल गांधी की ओर से आपराधिक मानहानि के इस केस में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें सजा से कोई राहत नहीं देने का फैसला किया है।
दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।
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