रेफ्रिजरेटर और नकदी चुराने के मामले में दोषी को 4 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/धर्मशाला
जिला कांगड़ा के धर्मशाला में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ज्वाली दीपाली गंभीर की अदालत ने एक दुकान से रेफ्रिजरेटर और नकदी चुराने के आरोप में दोषी को 4 साल के कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान हरपाल सिंह के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला 18 नवंबर 2009 का है। जब चैन सिंह गांव सुनाहरा तहसील फतेहपुर ने पुलिस थाना ज्वाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी दुकान से रेफ्रिजरेटर और 2,600 रुपये चुरा लिए, जो उसने गैस लेने के लिए दुकान में रखे थे। जिसके बाद पुलिस थाना ज्वाली में शिकायतकर्ता के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उसी दिन पास के गांव टकवाल में चोरी किए गए इस रेफ्रिजरेटर और नकदी को आरोपी हरपाल सिंह की वैन से अपने कब्जे में लिया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद हरपाल सिंह जब रेफ्रिजरेटर को वैन में डालकर ले जा रहा था तो वह वैन रास्ते में पलट गई। जिसके बाद में उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया और आगामी कार्यवाही अमल में लाई।
जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। जहां पर सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने 12 गवाहों की गवाही और अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी हरपाल सिंह को दोषी करार दिया और 4 साल के कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है।