HNN/ चंबा
उपमंडल दंडाधिकारी सलूणी डॉ. स्वाति गुप्ता ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत लंगेरा-भद्रवाह सड़क मार्ग पर तत्काल प्रभाव से वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त उपायुक्त भद्रवाह (जम्मू-कश्मीर) द्वारा लंगेरा-भद्रवाह सड़क मार्ग पर सर्दियों के दौरान वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को लेकर सूचित किए जाने पर आदेश जारी किए हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त उपायुक्त भद्रवाह को सहायक अधिशासी अभियंता बॉर्डर रोड, भद्रवाह द्वारा भद्रवाह-लंगेरा सड़क मार्ग का निरीक्षण करने के पश्चात केएम 22 के आगे पाले (फ्रॉस्ट) के जमने के कारण फिसलन पाए जाने और दुर्घटनाओं की प्रबल संभावनाओं के दृष्टिगत सूचित किए जाने पर जनहित में सुरक्षा को लेकर वाहनों की आवाजाही को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है।
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जारी आदेश के तहत किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम को लेकर उपमंडल पुलिस अधिकारी सलूणी, एसएचओ किहार को आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया है।
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