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वार्ड नंबर चार के पार्षद की सदस्यता बरकार, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Ankita 28 Feb 2024 Edited 28 Feb 1 min read

3 साल पहले शिव सिंह सेन के खिलाफ महेश्वर सिंह सेन ने कोर्ट में दायर की थी चुनाव याचिका

HNN/ मंडी

प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद सुंदरनगर के वार्ड नम्बर -4 के पार्षद की सदस्यता एसडीएम कोर्ट के फैसले के बाद बरकार रही। तीन साल पहले नगर परिषद के चार नम्बर वार्ड से निर्वाचित शिव सिंह सेन के खिलाफ चुनाव याचिका एसडीएम सुंदरनगर की कोर्ट में महेश्वर सिंह सेन उर्फ मनु के द्वारा दायर की गई थी।

यह मामला तीन साल से एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन था। जिस पर फैसला देते हुए एसडीएम ने वार्ड नम्बर चार के पार्षद पर लगे आरोपो को खारिज करते हुए शिव सिंह सेन की सदस्यता बरकार रखी। वार्ड नम्बर चार के पार्षद शिव सिंह सेन ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से पूर्ण सिंह सेन, लाल सिंह राणा पैरवी कर रहे थे जबकि उनकी और से जगत सिंह चंदेल ने पैरवी की।

उन्होंने कहा कि यह वार्ड की जनता के सहयोग, स्नेह व आशीर्वाद का ही फल है कि मुझे बतौर नगर परिषद सुंदरनगर के पार्षद की जिम्मेवारी संभाली हैं। उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध जो चुनाव याचिका दायर की गई वह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई थी। लेकिन आज न्यायालय में सत्य की जीत हुई है।

यह जीत मेरी जीत नहीं हुई है। यह समस्त वार्ड निवासियों की जीत है। इसके लिए मैं सभी वार्ड निवासीयों का अभार प्रकट करता हूं और जो जिम्मेवारियां उन्हें सौंपी गई हैं उन्हें निभाता रहूंगा। इस मौके पर उनकी जीत पर नगर परिषद के पदाधिकारियों ने भी खुशी जताई है।