वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजा अदा करने के आदेश
HNN / शिमला
जिला अदालत ने वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 18.30 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। मुआवजे की राशि अदा करने के लिए यह आदेश अदालत ने वाहन मालिक और चालक को दिए गए हैं। इन्हे मुआवजे की राशि पर छह फीसदी ब्याज अदा करना पड़ेगा और दस हजार रुपये खर्च भी देना होगा।
दरअसल, मामला 6 अगस्त 2021 का है, प्रदीप कुमार सेब लेकर गाड़ी में चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ से वापस आते हुए उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई और अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक के आश्रितों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी।
साथ ही दलील दी कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण चालक की लापरवाही है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आश्रितों की ओर से मुआवजे के लिए दायर की गई याचिका को स्वीकार किया।