लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

शिक्षण संस्थानों पर शिकंजा, श्रम विभाग ने जारी किए नोटिस

NEHA | 14 सितंबर 2024 at 1:35 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

HNN/शिमला

श्रम विभाग ने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी का लाभ न देने वालों संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शिमला जोन के तहत विभाग के श्रम निरीक्षकों ने 50 से अधिक शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया है।

इनमें 15 संस्थानों को कानून का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। यदि यह संस्थान कानून का पालन सुनिश्चित नहीं करते तोे अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 1961 तथा ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को अधिकांश संस्थानों में लागू नहीं किया जा रहा है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

श्रम विभाग सभी संस्थानों को अनिवार्य रूप से इन दोनों कानूनों को लागू करने को लेकर जागरूक भी कर रहा है और कानून के उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई से भी अवगत करवाया जा रहा है। श्रम विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत संस्थानों में नियोक्ताओं को श्रम कानूनों से अवगत करवाने और लागू करने में सहयोग के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]