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शिमला: चरस और अफीम रखने के दोषी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

PARUL • 30 Aug 2024 • 1 Min Read

HNN/शिमला।

शिमला में एक व्यक्ति को चरस और अफीम रखने के मामले में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। यह सजा निचली अदालत के स्पैशल जज प्रवीण गर्ग ने सुनाई है।

दोषी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।मामले के अनुसार, 6 जून 2021 को पुलिस ने एक वाहन को दीपक प्रोजेक्ट गेट बालूगंज के पास जांच के लिए रोका था। वाहन के डैशबोर्ड में 265 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम पाई गई थी।

बालूगंज पुलिस थाना के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 व 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। मामले में 19 गवाहों के बयान कलमबद्ध हुए और अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।