शिमला में प्रेशर हॉर्न बजाने पर होगा जुर्माना
HNN/शिमला
प्रदेश की राजधानी शिमला में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रेशर हॉर्न पर रोक लगा दी है।राजधानी मे कोई भी हॉर्न बजाता तो उस पर कानूनी कार्यवाही अम्ल में लाई जा सकती है।
प्रेशर हॉर्न पर प्रतिबंध को लेकर सचिवालय में हुए राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की चौथी बैठक में ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा हुई थी।भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न केवल दुर्घटना का कारण बन रहा है, बल्कि इससे आम जनता को भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है ।
लिहाजा बैठक में प्रेशर हॉर्न पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है बता दे, की शिमला के आईजीएमसी के आसपास पहले से ही प्रेशर हॉर्न बजाये जाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए है।