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संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

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संभल

जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका, सर्वे जारी रहेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

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सर्वे जारी रहेगा, जिला अदालत में सुनवाई का रास्ता साफ
हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि संभल की जिला अदालत में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर सर्वे का मुकदमा अब आगे बढ़ेगा। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

नवंबर में हुआ था सर्वे, भड़की थी हिंसा
24 नवंबर 2024 को स्थानीय अदालत के आदेश पर मस्जिद और मंदिर का सर्वे किया गया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई थी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

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