Himachalnow / शिमला
कम प्रीमियम, बड़ा कवर: सरकारी कर्मचारियों को राहत
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के नियमित, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए एक नई समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत, कर्मचारी मात्र 200 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 5 लाख रुपये तक का बीमा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
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प्रीमियम नहीं बढ़ा, कवर में बड़ा इजाफा
योजना का प्रीमियम पांच वर्षों से स्थिर रखा गया है। 2020 में यह प्रीमियम 80 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये सालाना किया गया था, लेकिन तब बीमा कवर की राशि 2 लाख रुपये तक सीमित थी। अब इसमें बड़ा इजाफा करते हुए 5 लाख रुपये तक का कवर प्रदान किया जा रहा है।
हर प्रकार की दुर्घटना होगी कवर
योजना में 24 घंटे कवरेज मिलेगा, जिसमें कार्यस्थल, यात्रा, और घरेलू दुर्घटनाएं शामिल होंगी। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, सांप के काटने और डूबने जैसी घटनाओं में हुई मृत्यु या विकलांगता भी कवर की जाएगी।
मृत्यु पर: 5 लाख रुपये
स्थायी पूर्ण विकलांगता पर: 5 लाख रुपये
एक अंग या आंख की हानि पर: 2 लाख रुपये
जरूरी दस्तावेज
दावों के लिए एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे। विकलांगता के मामलों में उपचार और विकलांगता प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। दावे का निपटारा संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा पात्रता की पुष्टि के बाद किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारी होंगे योजना के लाभार्थी
यह योजना सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर लागू होगी। राज्य के वित्त निदेशक रोहित जम्वाल ने बताया कि इस योजना से हजारों कर्मचारियों को सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
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