HNN/ नाहन
उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने व्यापारी वर्ग के साथ उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कैरी बैग को किसी भी रूप में प्रयोग में न लाया जाए क्योंकि यह कैरी बैग प्रतिबन्धित है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे जब भी बाजार में सामान क्रय करने जाएं अपने साथ कपड़े के थैले लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरण को भारी नुक्सान होता है, साथ ही मानवीय जीवन और प्रकृति को भी इससे भारी हानि होती है।
उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम आज नाहन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ‘‘सिंगल यूज प्लास्टिक‘‘ प्रतिबन्ध नियमों और जुर्माना सम्बन्धी जानकारियों को सांझा करने के लिए व्यापारियों, मैन्यूफैक्चर्र, रिटेलर और अधिकारियों की एक संयुक्त जागरूकता बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में इस जागरूकता बैठक में मैन्यूफैक्चरर, व्यापार मंडल, रिटेलर और अधिकारियों की विस्तृत चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कैरी बैग किसी भी रूप में मान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि नॉन-वोवन कैरी बैग जो पहले 60 जीएसएम तक मान्य था, अब जनवरी माह से इसे 80 जीएसएम किया गया है। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि नॉन-वोवन कैरी बैग का जितना भी स्टाक 80 जीएसम से नीचे का उनके पास उपलब्ध है उसे मैन्यूफैक्चरर अथवा सप्लायर को वापिस कर दें या फिर प्रदूषणा नियंत्रण विभाग के पास जमा करवा दें जहां पर इसे साईंटिफिक मैथड से डिस्ट्राय किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि आज की बैठक में कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर भी चर्चा हुई तथा इस बैग की किस प्रकार टेस्टिंग की जाएगी इसके बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक और 80 जीएसएम से नीचे के नॉन-वोवन कैरी बैग के प्रयोग को रोकने के लिए शीघ्र ही सब डिविजनल कमेटी प्रभावी रूप से कार्य करना आरम्भ कर देगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मैन्यूफैक्चरर यूनिट का दो दिन के अदर इंस्पेक्शन करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि प्रथम कार्यवाही में चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर नियमानुसार चालान किया जाएगा।

