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सीपीएस को नहीं मिलेगी मंत्रियों वाली सुविधा, हाईकोर्ट ने किए आदेश जारी…

Ankita • 3 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त करने के मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें हाईकोर्ट ने कहा है कि सीपीएस को ना तो मंत्रियों वाली सुविधाएं मिलेंगी और ना ही वो मंत्रियों की तरह काम करेंगे।

हाई कोर्ट ने मामले में अंतिम आदेश जारी किए हैं। बता दें अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। गौरतलब है कि हिमाचल में दिसंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जिसके बाद जनवरी 2023 में सुक्खू सरकार ने 6 विधायकों को सीपीएस बना दिए।

जिसके बाद भाजपा विधायक सतपाल सत्ती समेत अन्य विधायकों ने हाइकोर्ट का रुख किया था और सीपीएस की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। दोनों पक्षों की दलील के बाद हाइकोर्ट ने आदेश पारित किया कि सीपीएस ना तो मंत्री की तरह काम करेंगे और ना ही उन्हें मंत्रियों वाली सुविधाएं मिलेंगी।