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सुक्खू सरकार को उच्च न्यायालय से झटका, वाटर सेस अधिनियम असंवैधानिक करार

Ankita • 5 Mar 2024 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश वाटर सेस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया है।

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। अब सुक्खू सरकार जल विद्युत परियोजनाओं से वाटर सेस नहीं वसूल सकेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में चालू बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया था।

सुक्खू सरकार का वाटर सेस से 2500 करोड़ राजस्व का लक्ष्य था। वाटर सेस अधिनियम के विरोध में 40 जल विद्युत कंपनियां कोर्ट गई थीं। कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है।