HNN/ सोलन
हत्या के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 10000 रुपए का जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र शर्मा की अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई है। 05 अक्तूबर 2017 को शील गांव में ही सड़क के किनारे दुकान चलाने वाले मदन लाल की हत्या कर दी गई जिसका शव सड़क के अंदर से बरामद हुआ।
जिसके बाद सोहन लाल निवासी गांव शील ने अपने पिता मदन लाल की हत्या की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन करनी शुरू कर दी गई। जांच में पाया गया कि मदन लाल दुकान के भीतर शराब बेचने और जुआ खेलने का कार्य भी करता था। यहाँ नेपाली मूल के एक व्यक्ति राम बहादुर पुत्र पूर्ण बहादुर ने मदन लाल के साथ नशे का सेवन किया और बाद में किसी बात को लेकर उससे झगड़ा हो गया।
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जिसके बाद आरोपी ने व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
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