हत्या मामले के दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ 2.10 लाख का जुर्माना
HNN/ सोलन
हत्या के मुकदमे में अदालत ने बिहार निवासी व्यक्ति को उम्रकैद व 2.10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी देवेंद्र चंदेल ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नालागढ़ अभय मंडयाल की अदालत ने हत्या के मामले में अर्जुन सिंह पुत्र राम नाथ निवासी लेहरवा तहसील व जिला पश्चिम चंपारण बिहार को उम्र कैद की सजा व 2.10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2017 को किसी नामालूम व्यक्ति ने थाना बद्दी में सूचना दी थी कि उपरली भुड्ड में किराएदारों ने आपस में लड़ाई-झगड़ा करके एक व्यक्ति को घायल कर दिया।
इस सूचना पर थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कुलदीप कुमार ने अपने ब्यान दर्ज करवाए थे कि रात करीब 8:45 से 9:00 बजे के बीच राजेश कमरे के बाहर फोन सुन रहा था, तो उसी समय अर्जुन सिंह कमरे के बाहर आया और राजेश से बहसबाजी करते हुए अपने कमरे से चाकू लाया और राजेश के छाती में मारकर उसे जान से मार दिया था।