हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में धारा 163 लागू
HNN/ऊना
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में धारा 163 लागू, दो समुदायों के बीच टकराव के बाद जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। इस धारा के तहत जिले के ऊना उपमंडल में सुबह 8:00 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक लागू रहेगी।
इस मामले में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के खिलाफ पोस्ट किए गए वीडियो से यह पूरा मामला शुरू हुआ। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने युवक को धर दबोचा और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी।
जिला प्रशासन ने आधी रात को ही मंगलवार सुबह 8:00 बजे से लेकर दोपहर बाद 2:00 बजे तक जिला के ऊना उप मंडल में धारा 163 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। जबकि बाहरी राज्यों से कोई सामाजिक तत्व यहां आकर कानून व्यवस्था को न बिगाड़ पाए इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर भी पहरे को और कड़ा किया है।