हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर में दीपावली पर पटाखा बिक्री के नियम
HNN/मंडी
जोगिंद्रनगर में दीपावली पर्व पर पटाखा बिक्री के लिए रामलीला मैदान में आरक्षित किया गया है। यहां केवल प्रशासन से लाइसेंस धारकों को ही पटाखा की बिक्री के लिए प्रवेश मिलेगा। नगर परिषद के कर्मचारियों ने रविवार को रामलीला मैदान में 50 स्थान पटाखा कारोबारियों के लिए आरक्षित किए हैं।
मुख्य बाजारों और सार्वजनिक स्थलों में पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध है। एसडीएम जोगिंद्रनगर मनीष चौधरी ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर दिया है। दीपावली रात को केवल दस बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी आदित्य चौहान ने बताया कि प्रत्येक कारोबारियों को 12 बाई 12 के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें लगभग पांच हजार रुपये का शुल्क चुकाना होगा। दमकल विभाग जोगिंद्रनगर ने भी रामलीला मैदान में पटाखा बिक्री के लिए आरक्षित स्थान का जायजा लिया और सुरक्षा प्रबंधों की योजना का प्रारूप तैयार किया।