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हिमाचल प्रदेश में खाने-पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य

NEHA | 26 सितंबर 2024 at 2:49 pm

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HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य में सभी भोजनालयों और फास्ट फूड रेहड़ी पर मालिक का पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। यह निर्णय राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया गया है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर कहा है कि राज्य में नगर निगम सीमा के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए। इससे उचित वेंडिंग जोन बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन राज्य की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

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मंत्री ने कहा कि राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को फैलने से रोकना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और भोजनालयों में स्वच्छता के मुद्दों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय यूपी सरकार के निर्णय से नहीं जुड़ा है। यह हिमाचल प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और राज्य के लोगों की चिंताओं के कारण लिया गया है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता हैं और हम इसका दीर्घकालिक समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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