हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी।
HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने के लिए विधेयक पेश किया गया। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंगलवार को संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ।
राज्य में अब तक लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल थी जिसे सरकार ने 3 साल बढ़ाया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।विधेयक को अब राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद विधेयक कानून बनेगा और इसे लागू किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक- 2024) प्रस्तुत किया। शांडिल ने कहा कि इस बिल के पारित होने से लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।
अब भी कुछ लोग छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। इससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और जीवन में आगे नहीं बढ़ते। सरकार चाहती है कि शादी की आयु बढ़ाई जाए। लड़कियों की जल्दी शादी करने से उनके मां बनने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।