HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने बीते कल निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन राशनकार्ड धारकों को अगस्त महीने में डिपुओं से राशन नहीं मिल सका था उन्हें वह राशन सितंबर माह के राशन के साथ दिया जाएगा। सरकार के इस आदेश से उपभोक्ताओं द्वारा राहत की गई है।
हिमाचल में 20 फीसदी ऐसे उपभोक्ता हैं जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए थे और डिपो से मिलने वाला राशन नहीं ले सके थे। बताया गया है कि हिमाचल में अमूमन पिछला कोटा लैप्स हो जाता है, क्योंकि डिपोधारक पुराना कोटा नहीं उठाते हैं। राम कुमार गौतम निदेशक खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामला ने कहा कि अगस्त महीने राशन का कोटा लैप्स नहीं माना जाएगा। इसे सितंबर में दिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को प्रति महीने चार में से पसंद की तीन दालें (मलका, माश, दाल चना और मूंग), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), नमक, चीनी पर सब्सिडी पर दे रही है। वहीं, सरकार उपभोक्ताओं को आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है।
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