हिमाचल में न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपये, विरोध के बीच सरकार ने जारी की अधिसूचना
शिमला
पहले तीन की बजाय अब चार किलोमीटर तक 10 रुपये देने होंगे, विपक्ष ने फैसले को बताया जनविरोधी
हिमाचल प्रदेश में अब बस यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये चुकाना होगा। सरकार ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब पहले तीन किलोमीटर की बजाय चार किलोमीटर की दूरी तक का किराया 10 रुपये होगा। इससे पहले 3 किलोमीटर के लिए 5 रुपये किराया तय था।
कैबिनेट फैसले पर अब मुहर, जनता पर अतिरिक्त बोझ
5 अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, लेकिन विरोध के चलते इसे होल्ड कर दिया गया था। अब 14 दिन बाद परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत द्वारा अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया गया है।
निजी बस ऑपरेटरों की मांग पर सरकार का झुकाव
प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर लंबे समय से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। एचआरटीसी ने भी निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा था। अब इस फैसले से निजी और सरकारी दोनों बसों में न्यूनतम किराया बढ़कर 10 रुपये हो गया है।
विपक्ष का विरोध, गरीबों पर सीधा असर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे गरीबों के खिलाफ निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी बसें गरीबों और मध्यमवर्ग का प्रमुख साधन हैं और किराया दोगुना करने से हर परिवार पर हर माह हजार रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि महंगाई से जूझ रही जनता पर यह फैसला सरकार का अत्याचार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर आम लोगों पर बोझ बढ़ा रही है और इसका विरोध पूरे प्रदेश में किया जाएगा।