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हिमाचल में लागू होगा स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, तहबाजारी को मिलेगी राहत

PARUL • 15 Sep 2024 • 1 Min Read

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत तहबाजारी अपनी मर्जी से जहां-तहां नहीं बैठ सकेंगे। केंद्र सरकार के इस एक्ट को लागू करने की तैयारी में प्रदेश की अफसरशाही जुट गई है। नगर निगम शिमला में साल 2016-17 में इस एक्ट को लागू किया था, लेकिन अब यह एक्ट फाइलों में दम तोड़ रहा है।

शिमला नगर निगम देश में ऐसा पहला निगम है, जिसने एक्ट को लागू किया था, लेकिन अब यह एक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। इस कारण शिमला में तहबाजारियों की समस्या बढ़ गई है। राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

तहबाजारियों के बैठने के लिए स्थान तय किए जाएंगे, और दुकानों के आगे तहबाजारियों को बैठाने पर पूर्ण रोक लगेगी। नो वेंडिंग जोन में अगर कोई तहबाजारी बैठा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी। अधिसूचित होने वाले वेंडिंग जोन में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

आने वाले दिनों में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से गठित की जाने वाली स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी को एक्ट से अवगत कराया जाएगा। कमेटी के सुझावों को लेकर पूरे प्रदेश में इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।