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हेरोइन तस्करी मामले में दोषी को चार साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 18 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/मंडी

जिला मंडी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर ने हेरोइन तस्करी मामले में दोषी को चार साल के कठोर कारावास सहित 40 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे चार माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान चंदेल सिंह है।

मामला 18 जून 2022 का है। जब पुलिस टीम ने सुंदरनगर के पुंघ बैरियर पर यातायात चेकिंग के लिए नाकाबंदी की थी। इसी दौरान सलापड़ की ओर से सुंदरनगर आ रही एक पंजाब रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका गया। बस की जांच में सीट नंबर-47 पर बैठे व्यक्ति के पिट्ठू बैग की तलाशी गई। तलाशी के दौरान उसके पिट्ठू बैग से एक सफेद पॉलीथिन पाउच में 23.06 ग्राम हेरोइन पाई गई।

जिसके बाद उन्होंने चंदेल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी चंदेल सिंह को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।