14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत, धर्मशाला समेत कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर में भी सुनवाई
बैंक, बिजली-पानी बिल, चैक बाउंस और वैवाहिक विवादों के मामलों का होगा निपटारा
हिमाचल नाऊ न्यूज धर्मशाला
14 मार्च 2026 को जिला कांगड़ा सहित प्रदेश के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष चिराग भागू सिंह ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जा रहा है।
लोक अदालत में बैंक ऋण से जुड़े मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चैक बाउंस प्रकरण, प्री-लिटिगेशन मामले तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई कर आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुकदमे से पूर्व ही संबंधित पक्ष या विभाग से समझौता करना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01892-222370 पर संपर्क किया जा सकता है।उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला (01892-222018), कांगड़ा (01892-264808), देहरा (01970-233599), पालमपुर (01894-231614), नूरपुर (01893-220770), बैजनाथ (01894-262477), ज्वाली (01893-264307) और इंदौरा (01893-241210) में भी संपर्क किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।