जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर ने ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0’ अभियान के तहत लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का अवसर दिया है। 31 मार्च तक निःशुल्क मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से समय और धन की बचत की जा सकती है।
नाहन
‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0’ अभियान शुरू
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0’ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 31 मार्च तक पुराने मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का अवसर दिया गया है।
अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा संभव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन के सचिव नव कमल ने बताया कि नाहन न्यायालय परिसर सहित जिले की अन्य अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जा सकता है। इच्छुक पक्षकार संबंधित अदालत या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय नाहन में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
निःशुल्क प्रक्रिया से समय और धन की बचत
उन्होंने बताया कि यह अभियान उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो वर्षों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और समय व धन की बचत चाहते हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है तथा इसमें दोनों पक्षों की सहमति से सम्मानजनक समाधान निकाला जाता है।
हेल्पलाइन 15100 पर मिलेगी सहायता
सचिव ने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी या कानूनी सहायता के लिए नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।
इन मामलों को दी जाएगी प्राथमिकता
इन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी: पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, चैक बाउंस (एनआई एक्ट) मामले, सड़क दुर्घटना एवं बीमा क्लेम, बैंक रिकवरी और श्रम विवाद, तथा ऐसे आपराधिक मामले जिनमें आपसी समझौते का कानूनी प्रावधान उपलब्ध है।
उन्होंने जिला सिरमौर के लोगों से अपील की कि वे अपने विवाद आपसी समझौते से सुलझाकर मध्यस्थता मंच का लाभ उठाएं। मध्यस्थता से हुआ निर्णय अंतिम होता है और इससे दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखने में मदद मिलती है।
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