6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
HNN/मंडी
जिला में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 1,00,000 रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामला 17 फरवरी, 2022 का है।
जब पीड़िता की माता ने पुलिस को बताया कि वह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के गांव भौर में ईंट के भट्ठे पर काम करते हैं। 16 फरवरी, 2022 को शाम करीब 4.30 बजे उसकी 6 वर्षीय बेटी (पीड़िता) रोती हुई उसके पास आई और भट्ठे के ढारे में रह रहे उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की बात बताई।
पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी पोक्सो एक्ट के तहत उक्त सज़ा सुनाई।