8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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HNN/ शिमला

हिमाचल में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

यह सजा एलडी विशेष न्यायाधीश पोक्सो/बलात्कार शिमला अमित मंडयाल ने सुनाई है। उन्होंने बताया कि यदि किसी सूरत में आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी की पहचान संदीप उर्फ संजू पुत्र स्वर्गीय नारायण सिंह ग्राम धलेवना नकौड़ापुल, चौपाल जिला शिमला के रूप में हुई है।

गौरतलब है कि मामला 16 जून, 2021 का है। जब आरोपी पीड़िता के घर गया था। इस दौरान वह पीड़िता को मिठाई दिलाने के लिए बाजार ले गया जहां से उसको किसी सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

इन तथ्यों के आधार पर पुलिस स्टेशन कुपवी में भारतीय दंड संहिता 376 एबी और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच पूरी होने के बाद निचली अदालत में चालान पेश किया।

मुकद्दमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 15 गवाहों से पूछताछ की और निचली अदालत विशेष न्यायधीश पोक्सो/बलात्कार ने गुरुवार को यह सजा सुनाई है। जबकि अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश की है। मामले की पैरवी सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक संगीता जस्टा द्वारा की गई।