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नादौन में सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध करने पर प्रशासन की कार्रवाई, संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 13 Jun 2026 • 1 Min Read

ग्राम पंचायत मंझियार के गंडियाना गांव में सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए रास्ते को अवरुद्ध किए जाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। एसडीएम नादौन ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर निर्धारित तिथि पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

हमीरपुर

सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध करने का मामला

हमीरपुर जिले के उपमंडल नादौन के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंझियार के गंडियाना गांव में आम लोगों की आवाजाही के लिए पंचायत द्वारा निर्मित एक सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध किए जाने का मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है। स्थानीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों में बताया गया कि मार्ग पर अवरोध होने के कारण ग्रामीणों को दैनिक आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए उपलब्ध तथ्यों और संबंधित रिकॉर्ड की जांच प्रक्रिया शुरू की। प्रारंभिक स्तर पर यह पाया गया कि संबंधित मार्ग का उपयोग ग्रामीण लंबे समय से सार्वजनिक आवागमन के लिए करते रहे हैं।

प्रशासन ने जारी किया नोटिस

मामले की समीक्षा के बाद एसडीएम नादौन निशांत शर्मा ने संबंधित व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 152 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में संबंधित व्यक्ति से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि सार्वजनिक उपयोग के मार्ग पर अवरोध क्यों किया गया तथा उसके संबंध में उसका पक्ष क्या है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि मार्ग को सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाए ताकि ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित न हो। साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।

15 जून को पेश होने के निर्देश

प्रशासन की ओर से संबंधित व्यक्ति को 15 जून को दोपहर 2:30 बजे एसडीएम न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए हैं। उसे अपने पक्ष से संबंधित लिखित जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई उपलब्ध तथ्यों, रिकॉर्ड और प्रस्तुत जवाब के आधार पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध न रखने और स्थिति को यथावत बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जनहित में कार्रवाई

एसडीएम निशांत शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों, पंचायत परिसंपत्तियों और आम नागरिकों के आवागमन से जुड़े मामलों में प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करता है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित मार्गों पर किसी भी प्रकार का अवरोध जनसुविधाओं को प्रभावित कर सकता है, इसलिए ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जारी नोटिस और निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।