बीड़ में बड़ी बसों की आवाजाही सीमित, सुबह 8 से शाम 7:30 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
बीड़ में यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी यात्री एवं पर्यटक बसों की आवाजाही प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा ने बैजनाथ उपमंडल के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए यह आदेश जारी किया है। आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
कांगड़ा/बैजनाथ
आदेश के अनुसार चौगान चौक से तिब्बती मार्केट बीड़ की ओर जाने वाली सड़क पर निर्धारित अवधि के दौरान बड़े आकार की बसें नहीं चल सकेंगी। इनमें वोल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज-बेंज, भारत बेंज, लग्जरी कोच, स्लीपर कोच तथा 9400 और 9600 सीरीज सहित अन्य बड़ी यात्री एवं पर्यटक बसें शामिल हैं। यह प्रतिबंध क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बीड़ में पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, पैदल यात्रियों और पैराग्लाइडिंग पायलटों की आवाजाही काफी अधिक रहती है। संकरी और व्यस्त सड़क पर बड़े आकार की बसें चलने से यातायात बाधित होता है तथा लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इससे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। इसी कारण बड़ी बसों की आवाजाही के लिए समय आधारित प्रतिबंध लगाया गया है।
एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन और आपातकालीन सेवाओं में लगे सरकारी वाहनों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है। अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रशासन का उद्देश्य व्यस्त समय में सड़क पर दबाव कम करना और पर्यटकों, स्थानीय लोगों तथा पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है।