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  • सिरमौर पुलिस ने करनाल से उदघोषित अपराधी को दबोचा, रेणुकाजी थाने का वांछित आरोपी गिरफ्तार

    सिरमौर पुलिस ने करनाल से उदघोषित अपराधी को दबोचा, रेणुकाजी थाने का वांछित आरोपी गिरफ्तार

    सिरमौर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लंबे समय से फरार चल रहे एक उदघोषित अपराधी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ रेणुकाजी थाना क्षेत्र में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।

    सिरमौर/नाहन

    उदघोषित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान
    पुलिस अधीक्षक सिरमौर के निर्देशानुसार जिला में उदघोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही है।

    करनाल से आरोपी की गिरफ्तारी
    इसी अभियान के दौरान 6 जनवरी 2026 को पुलिस टीम ने राजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय केवल कृष्ण निवासी हाउस नंबर 426, अमरपुरी कॉलोनी, पुलिस स्टेशन फरकपुर, जिला यमुनानगर (हरियाणा) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के करनाल से काबू किया।

    2015 से दर्ज है मामला
    गिरफ्तार आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ पुलिस थाना रेणुकाजी में अभियोग संख्या 35/15 दिनांक 19 जुलाई 2015 दर्ज है। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 332, 34 तथा वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 38-जे के तहत मामला दर्ज है।

    आगे की कार्रवाई जारी
    पुलिस के अनुसार आरोपी को संबंधित थाना क्षेत्र में लाकर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उदघोषित अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

  • सिरमौर में अवैध शराब पर पुलिस की सख्ती, कालाआंब और पांवटा साहिब में तीन मामले दर्ज

    सिरमौर में अवैध शराब पर पुलिस की सख्ती, कालाआंब और पांवटा साहिब में तीन मामले दर्ज

    जिला सिरमौर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन मामले दर्ज किए हैं। कालाआंब और पांवटा साहिब में की गई इन कार्रवाइयों में बोतलें और कच्ची शराब बरामद की गई है।

    ऊना/वीरेंद्र बन्याल

    कालाआंब में अवैध शराब के दो मामले दर्ज
    पुलिस थाना कालाआंब में अवैध शराब से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पहले मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव व डाकघर मोगीनन्द, तहसील नाहन निवासी कुलवंत सिंह के कब्जे से नौ बोतल अवैध शराब बरामद की। आरोपी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    दूसरे मामले में पुलिस ने गांव व डाकघर मोकरमपुर, तहसील सकरी, जिला मधुबनी (बिहार) निवासी राकेश सिंह के पास से आठ बोतल अवैध शराब बरामद की। इस मामले में भी आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    पांवटा साहिब में रिहायशी मकान से कच्ची शराब बरामद
    पुलिस थाना पांवटा साहिब में अवैध शराब के एक अन्य मामले में कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर-10, देवी नगर निवासी मुकेश के रिहायशी मकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने पांच लीटर कच्ची शराब बरामद की। आरोपी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    अवैध शराब के स्रोतों की जांच जारी
    पुलिस के अनुसार तीनों मामलों में जांच जारी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अवैध शराब की आपूर्ति कहां से की जा रही थी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी सख्ती से जारी रहेगी।

  • कालाआंब में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, नौ बोतल शराब के साथ आरोपी काबू

    कालाआंब में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, नौ बोतल शराब के साथ आरोपी काबू

    पुलिस ने कालाआंब थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से नौ बोतल अवैध शराब बरामद की गई है।

    सिरमौर/कालाआंब

    मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई
    पुलिस थाना कालाआंब में अवैध शराब के एक मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव व डाकघर मोगीनन्द, तहसील नाहन निवासी कुलवंत सिंह के पास से नौ बोतल अवैध शराब बरामद की।

    आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
    पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(a) के तहत अभियोग दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि शराब कहां से लाई गई थी।

  • चूरापोस्त तस्करी में दो दोषियों को 4-4 साल की सजा

    चूरापोस्त तस्करी में दो दोषियों को 4-4 साल की सजा

    पांवटा साहिब अदालत ने सुनाया फैसला, 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी

    पांवटा साहिब

    पांवटा साहिबअतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

    जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 3-3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने की।

    अभियोजन के अनुसार अदालत ने गुरमीत सिंह पुत्र स्वर्गीय छितरू राम निवासी गांव निहालगढ़ और संजय चौधरी पुत्र दूनी चंद निवासी ज्वालापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 और 29 के तहत दोषी ठहराया।

    अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि यह मामला 2 जून 2018 का है। एएसआई मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ एसआईयू कार्यालय नाहन से गश्त पर माजरा की ओर रवाना हुए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस टीम गोंदपुर में मौजूद थी।

    इसी दौरान सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल नंबर एचपी-17ए-0429 पर राजबन की ओर से गोंदपुर की तरफ चूरापोस्त बेचने के लिए आ रहे हैं।सूचना के आधार पर पुलिस ने करीब 4:10 बजे दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल सहित रोका और तलाशी ली।

    तलाशी के दौरान एक सफेद रंग के बैग से काले प्लास्टिक के पैकेट में चूरापोस्त (भुक्की) बरामद हुई। बरामद चूरापोस्त का वजन 3 किलो 530 ग्राम पाया गया।पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर उसी दिन रात करीब 7:30 बजे थाना पांवटा साहिब में मामला दर्ज किया।

    मामले की जांच एएसआई मनोज कुमार ने की। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 और 29 के तहत चालान अदालत में पेश किया गया।

    अदालत में विचारण के दौरान कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

  • हाइड्रा वाहन से हादसा, किशोर की मौत के मामले में चालक पर केस दर्ज

    हाइड्रा वाहन से हादसा, किशोर की मौत के मामले में चालक पर केस दर्ज

    संगड़ाह क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक किशोर की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हाइड्रा वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है।

    संगड़ाह

    हाइड्रा वाहन की चपेट में आने से हुई मौत
    पुलिस थाना संगड़ाह में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार गांव खजियार, डाकघर व तहसील कमरऊ निवासी राजेश शर्मा ने शिकायत दी कि उनके भतीजे पार्थ की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है।

    चालक के खिलाफ धाराओं में मामला दर्ज
    जांच के बाद हाइड्रा वाहन नंबर HP17G-2194 के चालक विशाल चौधरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 106 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।

    हादसे की जांच जारी
    पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि दुर्घटना के समय नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं।

  • संगड़ाह में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई, महिला के घर से अवैध शराब बरामद

    संगड़ाह में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई, महिला के घर से अवैध शराब बरामद

    पुलिस थाना संगड़ाह ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला के रिहायशी मकान से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

    संगड़ाह

    गुप्त सूचना पर महिला के घर में छापा
    पुलिस को सूचना मिली थी कि संगड़ाह क्षेत्र में अवैध शराब का भंडारण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने एक महिला के रिहायशी मकान में दबिश दी।

    5000 मिलीलीटर अवैध शराब जब्त
    तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 5000 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद की। शराब को कब्जे में लेकर महिला के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(a) के तहत अभियोग दर्ज किया गया।

    पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध शराब कहां से लाई गई थी और इसका वितरण कहां किया जाना था। मामले की जांच गहनता से की जा रही है।

  • पांवटा साहिब पुलिस की कार्रवाई, 8.17 ग्राम चिट्टा के साथ आरोपी गिरफ्तार

    पांवटा साहिब पुलिस की कार्रवाई, 8.17 ग्राम चिट्टा के साथ आरोपी गिरफ्तार

    पुलिस थाना पांवटा साहिब ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चिट्टा तस्करी के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद चिट्टा की मात्रा के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

    पांवटा साहिब

    मुखबिर की सूचना पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई
    पुलिस थाना पांवटा साहिब को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति चिट्टा/समैक की तस्करी में संलिप्त है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बीरखान उर्फ अमित पुत्र श्री राणा निवासी गांव अजीवाला, डाकघर जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब को काबू किया।

    8.17 ग्राम चिट्टा बरामद, आरोपी गिरफ्तार
    तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8.17 ग्राम चिट्टा/समैक बरामद किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 21, 61 और 85 के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
    पुलिस ने आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस नशा तस्करी में आरोपी के साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

  • घालुवाल पुल के पास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना परमिट लकड़ी ले जा रही 4 पिकअप गाड़ियाँ को पकड़ा

    घालुवाल पुल के पास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना परमिट लकड़ी ले जा रही 4 पिकअप गाड़ियाँ को पकड़ा

    ऊना/वीरेंद्र बन्याल

    जिला ऊना के पुलिस थाना हरोली के अंतर्गत पुलिस चौकी पंडोगा की टीम ने गश्त व यातायात चैकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लकड़ी ढो रही चार महिंद्रा पिकअप गाड़ियों को पकड़ा है। यह कार्रवाई 4 जनवरी 2026 की सुबह घालुवाल पुल पर की गई।

    पुलिस के अनुसार, चैकिंग के दौरान रोकी गई चारों पिकअप गाड़ियों में लकड़ी (वालण) लोड पाई गई, लेकिन वाहन चालक लकड़ी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या परमिट पुलिस के समक्ष पेश नहीं कर सके।

    इस पर पुलिस ने गाड़ी नंबर HP55C-3213, HP67-7281, HP68A-4800 और HP72C-9533 के चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं।

    पुलिस का कहना है कि अवैध वन उपज के परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और मामले की जांच की जा रही है।

  • संगड़ाह में पुलिस की कार्रवाई, महिला के घर से अवैध शराब जब्त

    संगड़ाह में पुलिस की कार्रवाई, महिला के घर से अवैध शराब जब्त

    संगड़ाह क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला के घर से शराब बरामद की है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

    सिरमौर/संगड़ाह

    गुप्त सूचना पर पुलिस ने मारा छापा
    पुलिस थाना संगड़ाह में अवैध शराब के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर महिला देवी पत्नी श्री हरी सिंह के रिहायशी मकान में दबिश दी गई।

    घर से 5 लीटर अवैध शराब बरामद
    छापेमारी के दौरान पुलिस ने मकान की तलाशी लेकर करीब 5 लीटर अवैध शराब बरामद की। शराब को कब्जे में लेकर आरोपी महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

    आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
    पुलिस ने देवी निवासी गांव डडाणा तहसील संगड़ाह जिला सिरमौर (हि.प्र.) के खिलाफ HP Excise Act की धारा 39(1)(A) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।

  • पांवटा साहिब में पुलिस की कार्रवाई, 10 लीटर अवैध शराब बरामद, मामला दर्ज

    पांवटा साहिब में पुलिस की कार्रवाई, 10 लीटर अवैध शराब बरामद, मामला दर्ज

    पांवटा साहिब क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    पांवटा साहिब

    पुलिस की कार्रवाई
    पुलिस थाना पांवटा साहिब को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध शराब की सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर दबिश देते हुए पुलिस ने एक आरोपी के कब्जे से करीब 10 लीटर अवैध शराब बरामद की।

    कानूनी कार्रवाई शुरू
    पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है और शराब की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।