Category: Kinnaur

  • चरस रखने के दोषियों को 10 साल का कारावास, 1 लाख जुर्माना भी लगाया

    चरस रखने के दोषियों को 10 साल का कारावास, 1 लाख जुर्माना भी लगाया

    HNN/ किन्नौर

    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर ने चरस के साथ पकड़े गए आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही लाखों का जुर्माना भी लगाया है। अगर आरोपी किसी भी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते है तो उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 28 जून 2021 का है।

    पुलिस टीम ने पिनार्डधार में गश्त के दौरान सड़क के किनारे बैठे दो व्यक्तियों से 13 किलोग्राम चरस बरामद की थी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत में चालान पेश किया गया।

    अदालत में पेश किए गए 9 गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। ऐसे में आज प्रेम सिंह निवासी आनी और सतपाल निवासी निरमंड को अदालन ने 10 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख जुर्माना भी लगाया है।

  • आधी रात को परिवार हुआ बेघर, दो मंजिला मकान में लगी आग

    आधी रात को परिवार हुआ बेघर, दो मंजिला मकान में लगी आग

    HNN / किन्नौर

    हिमाचल में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़नी शुरू हो गई है। घटना जिला किन्नौर के तहत आती ग्राम पंचायत पानवी के बुरचा गांव में पेश आई। यहां एक दो मंजिला मकान आग की चपेट में आकर राख के ढेर में तब्दील हो गया है। हालांकि इस अग्निकांड में किसी तरह का कोई जानी नुक्सान तो नहीं हुआ है, लेकिन एक परिवार बेघर हो गया है।

    जानकारी के अनुसार देर रात लगभग 11:30 बजे के करीब लाल नेगी के दो मंजिला लकड़ी के बने मकान में अचानक चिंगारी सुलग गई। घर में आग लगती देख अंदर सो रहे घर के सदस्य तुरंत बाहर आ गए। इसके बाद गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन मकान लकड़ी का बना होने के चलते सफलता हाथ नहीं लगी।

    देखते ही देखते आग ने पूरा घर अपनी चपेट में ले लिया। जिसके चलते एक परिवार बेघर हो गया। उधर, राजस्व विभाग की ओर से नुक्सान का आंकलन किया जा रहा है। एसडीएम निचार बिमला वर्मा ने बताया कि प्रशासन आग लगने से हुए नुक्सान का आंकलन कर रहा है व प्रभावित परिवार को यथासंभव राहत राशि दी जाएंगी।

  • चरस रखने के दोषी को अदालत ने सुनाया 10 साल का कठोर कारावास

    चरस रखने के दोषी को अदालत ने सुनाया 10 साल का कठोर कारावास

    HNN/ किन्नौर

    चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। आरोपी अगर किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं कर पाता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

    दोषी केहर सिंह पुत्र हीरा लाल गांव करशाला डाक घर लगोटी तहसील आनी जिला कुल्लू को यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाई है। मामला 25 फरवरी 2021 का है जब टीम ने मुकाम ढीशणी मोड़ पर पैदल जा रहे केहर सिंह की तलाशी थी।

    इस दौरान आरोपी के पास मौजूद कैरी बैग से 2.603 किलो ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया। 13 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे दस साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

  • सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला तेंदुआ, पुलिस ने वन विभाग को सौंपा

    सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला तेंदुआ, पुलिस ने वन विभाग को सौंपा

    HNN / किन्नौर

    सांगला के तहत आते पुलिस थाना टापरी के कड़छम के समीप सड़क किनारे एक मृत तेंदुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। हालांकि तेंदुए के शरीर में चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं, लेकिन मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।

    दरअसल, पुलिस थाना टापरी से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि कड़छम के समीप शिल्ती-सड़क के पास तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही टापरी से एएसआई सुनील कुमार की अगुवाई में पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और उनके सुपुर्द कर दिया गया।

    वन विभाग ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए उरनी पशु चिकित्सालय पहुंचा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। एसपी किन्नौर विवेक चहल ने मामले की पुष्टि की है।

  • जिला किन्नौर में इस बार हुई सेब की बंपर पैदावार, पिछले साल की अपेक्षा 16 लाख…

    जिला किन्नौर में इस बार हुई सेब की बंपर पैदावार, पिछले साल की अपेक्षा 16 लाख…

    HNN/ किन्नौर

    हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में इस बार उद्यान विभाग का अनुमान गलत साबित हुआ है। उद्यान विभाग ने इस साल जहां जिला किन्नौर में 28 लाख के लगभग सेब के उत्पादन का अनुमान लगाया था तो वहीं इस बार यहां सेब की बंपर पैदावार हुई है। बता दे पिछले वर्ष जिला किन्नौर में 24 लाख 33 हज़ार 907 लाख सेब पेटियों का उत्पादन हुआ था।

    तो वही उद्यान विभाग ने इस साल जिला में 28 लाख 36 हज़ार 254 लाख पेटी सेब उत्पादन का अनुमान लगाया था। परन्तु इस बार यहाँ सेब की 40 लाख 83 हज़ार 87 पेटियां निकली है। इस बार यहां सेब की बंपर पैदावार हुई जिसके चलते गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जिला में करीब 16 लाख से अधिक सेब पेटियों का अधिक उत्पादन हुआ है।

  • घर के दरवाजे तोड़ नकदी सहित कीमती सामान पर किया हाथ साफ

    घर के दरवाजे तोड़ नकदी सहित कीमती सामान पर किया हाथ साफ

    HNN / किन्नौर

    जिला किन्नौर के सांगला में चोरों ने एक घर में सेंधमारी कर नकदी सहित कीमती सामान पर हाथ साफ किया है। वहीं, पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में 59 वर्षीय माया देवी ने बताया कि वह जिस समय यह वारदात हुई उस वक्त वह अपने कमरे में सो रही थी।

    लेकिन शातिरों ने इतनी सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम दिया कि उसे भनक तक नहीं लगी। जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके साथ लगते 2 कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और सामान भी बिखरा हुआ था। उसने बताया कि घर से 90,000 रुपए की कीमत का मंगलसूत्र, प्राशल माला और 30,000 की नकदी चोरी हुई है।

    पुलिस को जैसे ही चोरी की इस वारदात की सूचना मिली वह तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी किन्नौर विवेक चहल ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

  • लकड़ी से बना 8 कमरों का मकान जलकर हुआ राख, बाल-बाल बचे परिवार के सदस्य

    लकड़ी से बना 8 कमरों का मकान जलकर हुआ राख, बाल-बाल बचे परिवार के सदस्य

    HNN / किन्नौर

    हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में आग लगने की घटना सामने आई है। यहाँ रिकांगपियो में 8 कमरों का एक बड़ा मकान जलकर राख हो गया है। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ है, लेकिन मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है।

    जानकारी के अनुसार यह घर नाथपा निवासी राम भगत का था। अचानक उनके घर में आग लग गई। घर में आग लगती देख परिवार में अफरा-तफरी मच गई और वह समय रहते घर से बाहर निकल आए। घर से आग की लपटें ऊंची-ऊंची उठती देख गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए।

    लेकिन लकडी का मकान होने के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते पूरा घर राख के ढेर में तब्दील हो गया। ‌ उधर, तहसीलदार चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि प्रशासन की ओर से आग से हुए नुक्सान का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग की टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। प्रभावित परिवार को राहत राशि दी जा रही है।

  • हिमाचल में ड्रोन से सेब पहुंचाने का ट्रायल सफल, 12 से 18 किलो तक….

    हिमाचल में ड्रोन से सेब पहुंचाने का ट्रायल सफल, 12 से 18 किलो तक….

    HNN/ किन्नौर

    किन्नौर के निचार गांव में ड्रोन से सेब पहुंचाने का ट्रायल सफल हो गया है। ड्रोन ने मात्र 6 मिनट में 5 घंटे का सफर तय किया है। ऐसे में अब सेब के बाद आलू की सप्लाई करने के लिए यह ट्रायल किया जाएगा। बता दें, यह ड्रोन 12 से 18 किलो तक भार उठा सकता है जिससे किसानों-बागवानों को सहूलियत मिलेगी।

    उधर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा “हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति-2022” के सार्थक परिणाम का आगाज़ हुआ है। हाल ही में किन्नौर जिला में ड्रोन के माध्यम से सेब की पेटी ढोने वाला ट्रायल सफल हुआ है। ट्रायल करवाने वाली कंपनी और किसानों-बागवानों को हार्दिक बधाई।

    हर्ष का विषय है कि ड्रोन के माध्यम से 15 किलो से अधिक भार वाले सेब एवं अन्य फसलों को दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए “डिजिटल इंडिया” अभियान से प्रेरित होकर हिमाचल में शुरू की गई “ड्रोन पॉलिसी” अहम भूमिका निभाने वाली है। निश्चित रूप से हिमाचल का यह प्रयास अन्यों राज्य के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा।

  • इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन की जारी, एक क्लिक पर देखें आवेदन तिथि और….

    इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन की जारी, एक क्लिक पर देखें आवेदन तिथि और….

    HNN / किन्नौर

    इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर की भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यह भर्ती अंबाला, हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए अग्निवीरों की होगी। अधिक जानकारी देते हुए विंग कमांडर आशीष दुबे ने बताया कि किन्नौर के अविवाहित युवक और युवतियां एएससी अंबाला के अंतर्गत 23 नवंबर शाम 5:00 बजे तक इंडियन एयर फोर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद साइट को बंद कर दिया जायेगा। उम्मीदवार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान 250 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

    भर्ती के लिए यह रहेगी शैक्षणिक योग्यता
    इंडियन एयरफोर्स भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा में कुल 50 प्रतिशत अंक, अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कुल 50 प्रतिशत अंक, अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे।

    इसी तरह दो साल का वोकेशनल कोर्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स नॉन-वोकेशनल विषयों के साथ कुल 50 प्रतिशत अंक, अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि विज्ञान विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा में कुल 50 प्रतिशत अंक, अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है या मान्यता प्राप्त संस्थान से दो साल का वोकेशनल कोर्स 50 प्रतिशत अंक, अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक के साथ मान्य होगा।

  • इतने नवंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन मामलों का होगा निपटारा…

    इतने नवंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन मामलों का होगा निपटारा…

    HNN / किन्नौर

    27 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। वही, जिला किन्नौर में भी 27 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। अधिक जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव निशांत वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष धारा 138 के तहत एन आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली, पानी, भरण-पोषण और अन्य (आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।

    इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह और भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट शामिल हैं।