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चरस रखने के दोषी को अदालत ने सुनाया 10 साल का कठोर कारावास

SAPNA THAKUR • 22 Nov 2022 • 1 Min Read

HNN/ किन्नौर

चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। आरोपी अगर किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं कर पाता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषी केहर सिंह पुत्र हीरा लाल गांव करशाला डाक घर लगोटी तहसील आनी जिला कुल्लू को यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाई है। मामला 25 फरवरी 2021 का है जब टीम ने मुकाम ढीशणी मोड़ पर पैदल जा रहे केहर सिंह की तलाशी थी।

इस दौरान आरोपी के पास मौजूद कैरी बैग से 2.603 किलो ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया। 13 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे दस साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।