Loading...

दीपावली 2026 में पटाखों की बिक्री केवल तय स्थानों पर, चंबा प्रशासन ने जारी किए सख्त सुरक्षा आदेश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 59 Mins Ago • 1 Min Read

दीपावली 2026 के दौरान आग की घटनाओं को रोकने और लोगों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के लिए चंबा जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग से जुड़े आदेश जारी किए हैं। पटाखे केवल उपमंडल दंडाधिकारियों की ओर से अधिसूचित स्थानों और लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर ही बेचे जा सकेंगे। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चंबा/चंबा

उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान अधिसूचित करने और परिवेशी वायु गुणवत्ता के निर्धारित मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य अधिकारियों के समन्वय से प्रपत्र LE-5 में अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

लाइसेंस और बिक्री से जुड़ी शर्तें

आदेशों के अनुसार लाइसेंस प्रपत्र LE-3 और LE-5 की सभी शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। लिथियम, एंटीमनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रॉन्शियम क्रोमेट के यौगिकों वाले पटाखों का भंडारण या बिक्री नहीं की जा सकेगी। केवल अधिकृत पटाखे लाइसेंस प्राप्त दुकानों से बेचे और खरीदे जाएंगे। पटाखों पर निर्माता का मुद्रित लेबल, उन्हें चलाने के निर्देश और उनके कार्यों का विवरण अंकित होना जरूरी है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वयस्क की मौजूदगी के बिना पटाखे नहीं बेचे जाएंगे।

दुकानों पर अग्नि सुरक्षा के इंतजाम अनिवार्य

लाइसेंस प्राप्त दुकानों के आपातकालीन निकास पूरी तरह खुले और बाधा मुक्त रखने होंगे। दुकानों में पटाखों या ग्राहकों की अत्यधिक भीड़ नहीं होने दी जाएगी और खुले पटाखों को रखने या प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी। भंडारण और बिक्री के दौरान धूम्रपान तथा दीपक, लालटेन या मोमबत्ती जैसी खुली लौ के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। दुकानों पर पर्याप्त अग्निशामक यंत्र और रेत से भरी बाल्टियां रखनी होंगी। विक्रेताओं और कर्मचारियों को पटाखों की सुरक्षित हैंडलिंग तथा अग्निशामक यंत्रों के उपयोग का प्रशिक्षण देना भी जरूरी होगा।

पटाखा दुकानों के आसपास अस्थायी शेड या प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति नहीं होगी। शांत क्षेत्रों में किसी भी समय आतिशबाजी या पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 और इसके तहत जारी अधिसूचनाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। जिला दंडाधिकारी के अनुसार आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित प्रावधानों और नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Related Topics: •