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चंबा में पंचायत चुनावों के दौरान चरणबद्ध तरीके से शराब बिक्री और वितरण पर रहेगा प्रतिबंध

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 52 Mins Ago • 1 Min Read

चंबा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने मतदान और मतगणना अवधि के दौरान शराब बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत चरणबद्ध तरीके से यह प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

चंबा

पंचायत चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के मद्देनजर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल ने जिला चंबा की ग्राम पंचायतों के मतदान क्षेत्रों में शराब बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी होटल, कैटरिंग हाउस, शराबखाने, दुकान अथवा सार्वजनिक और निजी स्थानों पर शराब अथवा अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण और परोसने की अनुमति नहीं होगी।

तीनों चरणों के लिए अलग-अलग अवधि तय

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रथम चरण के चुनावों के लिए 24 मई 2026 को शाम 3 बजे से लेकर 26 मई 2026 को मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। द्वितीय चरण के लिए यह प्रतिबंध 26 मई 2026 को शाम 3 बजे से 28 मई 2026 को मतगणना समाप्त होने तक लागू रहेगा। इसी प्रकार तृतीय चरण के चुनावों के लिए 28 मई 2026 को शाम 3 बजे से 30 मई 2026 को मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक शराब बिक्री और वितरण पर रोक लागू रहेगी।

मतगणना केंद्रों के आसपास भी रहेगा प्रतिबंध

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना को देखते हुए 31 मई 2026 को संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों और जिला मुख्यालय के उन क्षेत्रों में भी शराब बिक्री एवं वितरण प्रतिबंधित रहेगा, जहां मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह प्रतिबंध मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।

उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर छह माह तक के कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। प्रशासन ने संबंधित विभागों और स्थानीय अधिकारियों को आदेशों के पालन की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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