चांगो में डुकनल-तालंग मोड़ मार्ग के दोनों ओर पार्किंग पर तत्काल रोक
किन्नौर के चांगो गांव में डुकनल से तालंग मोड़ तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की पार्किंग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115, 116 और 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया है।
रिकांग पिओ
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार डुकनल से तालंग मोड़ तक संपर्क मार्ग संकरा और तंग है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की अनियमित तथा बेतरतीब पार्किंग से यातायात के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इससे आवश्यक और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। जनसुरक्षा, यातायात व्यवस्था और वाहनों की निर्बाध आवाजाही को ध्यान में रखते हुए मार्ग के दोनों ओर किसी भी प्रकार के वाहन खड़े करने पर रोक लगाई गई है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह को आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी करने और जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक किन्नौर और थाना प्रभारी पूह को भी पार्किंग प्रतिबंध का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रशासन के आदेश के बाद संबंधित मार्ग पर वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
लोक निर्माण विभाग को निर्धारित स्थानों पर नो पार्किंग जोन के सूचना पट्ट और आवश्यक सड़क चिन्ह लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत चांगो को भी आदेश लागू कराने में जरूरी सहयोग देने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से पार्किंग प्रतिबंध का पालन करने तथा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है।